वर्ष 2018 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत मारपीट व हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.रामवृक्ष व 2. दिलीप प्रत्येक को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 54000-54000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 17.04.2023 को मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) कोर्ट सं0 05 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. रामवृक्ष पुत्र स्व0 केशव 2. दिलीप पुत्र रामवृक्ष निवासीगण डेहराटीकर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर अ0सं0 64/2018 अन्तर्गत धारा 323,324,504,307 भादवि0 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 54,000-54,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री परमानन्द राम त्रिपाठी व विवेचक उ0नि0 श्री जय हिंद भारती का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
