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जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जोनल अधिकारी करेंगे जारी नगर आयुक्त

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 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जोनल अधिकारी करेंगे जारी नगर आयुक्त



पहले नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा था, 


हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


गोरखपुर नगर आयुक्त  गौरव सिंह सोगरवाल ने नगर निगम द्वारा जारी होने वाले जन्म एवम मृत्यु प्रमाण पत्रों के सम्बंध में बैठक कर आवश्यक दिशा दिए।

बैठक में अपर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि अब तक नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा था, किन्तु शासन के निर्देशानुसार नगर निगम गोरखपुर में अब से जोनल अधिकारियों द्वारा ही अपने अपने जोन का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जोनल अधिकारियों को सोमवार तक यूजर आई डी एवम पासवर्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसके पश्चात वे अपने अपने ज़ोन में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।

बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि 31 जनवरी 2020 से भारत सरकार के crs पोर्टल पर ही जन्म मृत्यु का पंजीकरण किया जाता है तथा इ डिस्ट्रिक्ट एवम जनसेवा केंद्रों के माध्यम से जन्म मृत्यु पंजीकरण पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति स्वयं भी crs पोर्टल पर लॉगिन करके जन्म एवम मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। नगर आयुक्त द्वारा अपर नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया कि नगर निगम गोरखपुर की वेबसाइट पर भी crs पोर्टल का लिंक उपलब्ध करा दिया जाय, जहाँ पर आवेदक द्वारा अपना नाम, वार्ड नं, पिता का नाम व मोबाइलनंबर आदि भरने के बाद सीआरएस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेगा।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि महानगर के किसी भी अस्पताल में जन्म या मृत्यु होने पर अस्पताल द्वारा ही  सीआरएस पोर्टल पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जाना है, किन्तु अभी गोरखपुर में ऐसा नही किया जा रहा है। नगर आयुक्त द्वारा समस्त ज़ोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र के समस्त अस्पतालों के साथ बैठक कर के उन्हें इससे अवगत कराएं।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि कई बार कुछ लोगो द्वारा फ़र्ज़ी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया जा रहा है। नगर आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु एक एस0ओ0पी0 बना लिया जाय जिसमे आवश्यक डाक्यूमेंट्स की जांच हेतु एक चेकलिस्ट बना लें। चेकलिस्ट के सभी डॉक्यूमेंट होने के बाद ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाय। इसके साथ ही 20 वर्ष 30 वर्ष पुराने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से पहले तहसील से आख्या प्राप्त कर ले उसके बाद ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करे।बैठक में अपर नगर आयुक्त  दुर्गेश मिश्र, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 मुकेश रस्तोगी, सहायक नगर आयुक्त डॉ0 मणिभूषण तिवारी एवम अविनाश प्रताप सिंह, अधिशासी अभियंता  एन0डी0 पांडेय, सहायक लेखाधिकारी श्री छोटेलाल यादव, जन्म मृत्यु लिपिक  दीपक श्रीवास्तव एवम जन्म मृत्यु कार्यालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

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