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सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का करें पालन... पुलिस अधीक्षक

 हम भारती न्यूज़

मंडल ब्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह

संभल से खास खबर


नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के साथ आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन कराने हेतु बैठक का किया गया आयोजन*


सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का करें पालन... पुलिस अधीक्षक



मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन का ना किया जाए प्रयोग.... जिलाधिकारी


संभल (बहजोई) 18 अप्रैल 2023


    आज कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र की अध्यक्षता में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को लेकर नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों के उम्मीदवारों के साथ जनपद में नगरीय निकाय के चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी कराने तथा आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन कराने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया।

      जिसमें सर्वप्रथम अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा द्वारा नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों के प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के विषय में जानकारी प्रदान की गई। जिसमें प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधि ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे लोगों के बीच तनाव की स्थिति बने, मतदाताओं के प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बांटना, निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय, मतदाताओं को रिश्वत या डरा धमका कर या आतंकित करके अपने पक्ष में प्रभावित करना, चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन की अनुमति, प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम आदि नियमों को विस्तार पूर्वक बताया गया।

     पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने कहा कि सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्वाचन प्रक्रिया का निर्वहन करें। एवं जनपद में निर्वाचन को लेकर धन या मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी सामान को बांटने का कार्य ना किया जाए यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें। तथा ऐसा कार्य भी ना करें जिससे आने वाला भविष्य खराब हो निर्वाचन गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कार्य को पूर्ण करें।

      इसके उपरांत सभी प्रत्याशियों से सुझाव एवं समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त की गई तथा जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत चुनाव में बनाए जाने वाले एजेंटों का स्वघोषित प्रमाण पत्र लिया जाए कि एजेंट का किसी भी संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत तो नहीं है और जिलाधिकारी ने कहा कि धारा 144 पूरे जनपद में प्रभावी रूप से लागू है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्यक्रम जैसे धार्मिक एवं राजनीतिक एवं सामाजिक में 5 या 5 से अधिक की भीड़ जुटाने के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति प्रत्येक दशा में लेगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन जो कि पारंपरिक रूप से होता आया है जो की थाने के त्यौहार रजिस्टर में अंकित है उसकी अनुमति दी जाएगी परंतु उसके एवज में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधि ना की जाए।

   चुनाव से संबंधित खर्च को मानक के अनुरूप ही रखें निर्वाचन की गाइडलाइन को प्रत्येक दशा में ध्यान में रखें जिन बूथों में विभिन्न कारणों से परिवर्तन किया गया है उसकी अपडेटेड बूथ लिस्ट को प्रत्याशी देख लें ताकि आगे कोई समस्या उत्पन्न ना हो।

   जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव के प्रचार प्रसार में अनुमति संबंधित अधिकारियों से ली जाएगी बिना अनुमति के जनपद में कोई भी प्रचार-प्रसार ना किया जाए तथा उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन करने हेतु अगर 5 या 5 से अधिक लोगों को लेकर चलना है तो उसकी भी अनुमति संबंधित अधिकारियों से ली जाएगी उसको प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। लाउडस्पीकर का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही किया जाए। किसी भी प्रकार के पोस्टर एवं बैनर आदि को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगाया जाए। तथा किसी भी प्रकार की निर्वाचन प्रचार-प्रसार सामग्री प्रिंट कराते समय उसके मुद्रक का नाम, पता एवं फोन नंबर स्पष्ट रूप से अंकित हो अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो मुद्रक एवं प्रत्याशी के खिलाफ कठोर कार्रवाई संज्ञान में लियी जाएगी निर्वाचन से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से कोई भी प्रत्याशी या प्रत्याशी का एजेंट या उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति के द्वारा अभद्रता या ऐसा कोई बर्ताव किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से …

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