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वर्ष 2018 में थाना खजनी पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. राजेश, 2. राजेन्द्र व अभियुक्ता 3. अतवारी को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50,000-50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2018 में थाना खजनी पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. राजेश, 2. राजेन्द्र व अभियुक्ता 3. अतवारी  को आजीवन कारावास व  प्रत्येक को 50,000-50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 11.05.2023  को  मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) कोर्ट सं0-05  जनपद  गोरखपुर  द्वारा मु0अ0सं0 132/18 अन्तर्गत धारा 302 भादवि  थाना खजनी जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1. राजेश पुत्र राजेन्द्र निषाद 2. राजेन्द्र निषाद पुत्र विदेशी 3. अतवारी देवी  उर्फ कतवारी देवी  पत्नी राजेन्द्र निषाद निवासीगण खोरठा थाना खजनी जनपद गोरखपुर  को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण  को आजीवन कारावास व  प्रत्येक को 50,000-50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री परमानन्द त्रिपाठी व विवेचक Addl. SP श्रीमती रचना मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।

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