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वर्ष 2014 में थाना झगहां पर पंजीकृत उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त छोटू को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2014 में थाना झगहां  पर पंजीकृत उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त छोटू को 10 वर्ष सश्रम  कारावास व  5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


गोरखपुर जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 31.05.2023 को  मा0 न्यायालय ADJ-08  जनपद  गोरखपुर  द्वारा अ0सं0 255/14 अन्तर्गत धारा  304(I) भादवि0  थाना  झगहां  जनपद गोरखपुर अभियुक्त छोटू केवट पुत्र स्व0 लालसा केवट निवासी मिट्ठा बेल टोला फेरवनिया थाना झगहां जनपद गोरखपुर  को  अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को  10 वर्ष सश्रम  कारावास व  5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री हरिनारायण यादव, ADGC श्री अभिनंदन त्रिपाठी व विवेचक निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह थाना झंगहा जनपद गोरखपुर का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।

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