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वर्ष 2017 में थाना सहजनवा पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राममिलन को 06 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2017 में थाना सहजनवा पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राममिलन को 06 वर्ष सश्रम कारावास व  10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 31.05.2023  को  मा0 न्यायालय  अपर सत्र न्यायाधीश/वि0 न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (UPSEB)  जनपद  गोरखपुर  द्वारा अ0सं0 484/17 अन्तर्गत धारा 304 भादवि  थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर अभियुक्त 1. राममिलन पुत्र अभिराज निवासी नरौली थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को  अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त  को 06 वर्ष सश्रम कारावास व  10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC रवींद्र सिंह, ADGC रमेश कुमार सिंह व विवेचक उ0नि0 श्री गजेन्द्र बहादुर सिह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।

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