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वर्ष 2019 में थाना बासगांव पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गौतम को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2019 में थाना बासगांव पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गौतम को आजीवन  कारावास व  50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


गोरखपुर जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 31.05.2023  को  मा0 न्यायालय  अपर सत्र न्यायाधीश/वि0 न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (UPSEB)  जनपद  गोरखपुर  द्वारा अ0सं0 276/19 अन्तर्गत धारा  302 भादवि0  थाना  बांसगांव जनपद गोरखपुर अभियुक्त  गौतम पुत्र महेन्द्र हरिजन निवासी भूसवल थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर  को  अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन  कारावास व  50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री रवींद्र सिंह, ADGC श्री रमेश कुमार सिंह व विवेचक निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार शुक्ला का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।

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