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थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत नाबालिग के साथ छेड़खानी के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुरज को 03 वर्ष कारावास व 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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 थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत नाबालिग के साथ छेड़खानी के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुरज को 03 वर्ष कारावास व 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 18.08.2023 को मा0 न्यायालय विशेष कोर्ट संख्या-03 द्वारा अ0सं0 452/2018 अन्तर्गत धारा 354डी भादवि0 व 7/8 पाक्सो ए्क्ट थाना  कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर अभियुक्त सुरज अग्रहरि पुत्र स्व0 महातम निवासी लोहरपुरवा खास थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास व 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री राम मिलन सिंह व थानाध्यक्ष कैम्पियरगंज उ0नि0 राजकुमार सिंह व मानीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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