थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत हत्या का प्रयास कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. जगदम्बा 2. लक्ष्मण 3. हसमुद्दीन 4. जय 5. गुलाब को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 16-16 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 25.08.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-05 अ0सं0-132/1981 अन्तर्गत धारा 147,148,149,307 भादवि0 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1. जगदम्बा पुत्र गंगा तिवारी नि0-भवानीगढ थाना सिकरीगंज 2. लक्ष्मण पुत्र सीताराम यादव नि0-मठदुबीसा थाना सिकरीगंज 3. हसमुद्दीन पुत्र आशिकअली थाना बांसगांव 4. जय सिंह पुत्र शिवपूजन सिंह नि0-शिउवा थाना बांसगांव 5. गुलाब सिंह पुत्र शिवपूजन सिंह नि0-बभनौली थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 16-16 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री रविंद्र यादव, थानाध्यक्ष सिकरीगंज मनीष कुमार यादव व मानिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।
