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वर्ष 2017 में थाना बेलघाट पर पंजीकृत नाबालिग से लैंगिक अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुमित को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2017 में थाना बेलघाट पर पंजीकृत नाबालिग से लैंगिक अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुमित को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 20.09.2023 को  मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश  पाक्सो कोर्ट सं0-3 अ0सं0-83/2017 अन्तर्गत धारा 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सुमित चौहान पुत्र साधु चौहान निवासी सिघौरा थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री श्रद्धानंद पाण्डेय, SPP श्री राममिलन सिंह, प्रभारी निरीक्षक बेलघाट श्री अजय कुमार मौर्या व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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