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विश्वकर्मा पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु जिलाधिकारी ने दिये कई आवश्यक निर्देश

 हम भारती न्यूज़

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार 


विश्वकर्मा पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु जिलाधिकारी ने दिये कई आवश्यक निर्देश



सारण, छपरा 11 सितम्बर : जिलाधिकारी सारण श्री अमन समीर के द्वारा विश्वकर्मा पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु आदेश निर्गत करते हुए बताया गया कि विश्वकर्मा पूजा का दिनांक 17 सितम्बर 2023 को आयोजित होगा। इसमें भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। यह पूजा मुख्यतः कल-कारखानों, मोटर गैराज, परिवहन व्यवसाय क्षेत्र के लोगो द्वारा बहुत ही धूम-धाम के साय मनाई जाती है। कहीं कहीं पूजा पंडाल भी लगाये जाते हैं। अगले दिन प्रतिमा विसर्जन के समय जुलूस निकाले जाने की भी परंपरा रही है। प्रतिमा विसर्जन निकटवर्ती तालाबों, पोखरों और नदियों में जुलूस और गाजे-बाजे साथ किये जाने की परम्परा है। परिवहन से जुड़े विभाग में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन बड़ी घुम-धाम से किया जाता रहा है।

        जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बताया गया कि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यकमों का भी बड़ी संख्या में आयोजन होता है। सांस्कृतिक कार्यकमों के आयोजन के दौरान पर्याप्त सतर्कता बरतने हेतु सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निदेर्शित किया गया है। संवेदनशील है। असामाजिक तत्वों के साथ साथ साम्प्रदायिकता सदभाव न बिगड़ने पाये इसके लिए कड़ी निगरानी रखते हुए विधिसम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

     सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वें जुलूस हेतु नियमानुसार लाइसेन्स निर्गत करेंगे। पूजा समितियों को अनुज्ञप्ति पर अंकित निर्गत तिथि एवं समय पर निश्चित रुप से प्रतिमा विसर्जन करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही आदेश का अनुपालन नही करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में पुलिस स्कोर्ट की व्यवस्था करेंगे। पूजा समिति को अनुज्ञप्ति निर्गत करते समय सभी अनुमण्डल पदाधिकारी संबंधित क्षेत्र के 40-50 गणमान्य व्यक्तियों, वालंटियर्स की सूची, उनके नाम पता/मोबाइल नं०/ परिचय पत्र की छायाप्रति इत्यादि आवश्यक सूचनाओं के साथ थाना रखने को कहा गया है तथा लाइसेन्सी जुलूसों और पूजा के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में उनका सहयोग लिया जाय। विधि व्यवस्था के मद्देनजर सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में अवस्थित नदियों में नावों का परिचालन दिनांक 18.09.2023 को प्रतिबंधित करना सुनिश्चित करेंगे। नावों पर सवार होकर नदी की बीच धारा में प्रतिमाओं के विसर्जन की परिपाटी पर सख्ती से रोक लगाया गया है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी और अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी धार्मिक स्थलों और अन्य संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल लाठी बल, गृहरक्षक, महिला बल एवं सादे निवास में बल की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

        जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी थानाध्यक्ष को निदेशित करते हुए कहा गया कि जिन क्षेत्रों में पूजा का आयोजन किया जाता है और जुलूस निकाला जाता है. वहां के थानाध्यक्ष संबंधित क्षेत्रों का सघन दौरा कर जुलुस मार्ग का सत्यापन करते हुए विधि व्यवस्था एवं शांति व्यव्स्था बनाए रखने के निमित्त आवश्यक उपाय सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में डी.जे. के प्रयोग की अनुमति नहीं देने एवं आदेश का उल्लंघन करने वालों पर विधिसम्मत् कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में जहां भी इस पर्व को मनाये जाने की सूचना हो वहां अपने थाना के सिपाही/दफादार/चौकीदार की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर करेंगे।

        विश्वकर्मा पूर्जा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जिला आपदा नियंत्रण कक्ष छपरा का दूरभाष संख्या 06152-245023 पर कार्यरत रहेगा। इसके प्रभार में मो० मुमताज आलम, अपर समाहर्ता, सारण-94.73191268 और श्री सौरभ जायसवाल, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, सारण-8544428112 रहेंगे। जिला अग्निशाम पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया है कि वे एक फायर टेंडर दिनांक 17.09.2023 को प्रातः काल से ही जिला कक्ष सारण में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे और स्थिति पर सतर्क नजर रखेंगे।

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