लूट , चोरी , करने वाले गैंग के अभियुक्तो के विरुद्ध गैंगेस्टर की कार्य़वाही
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
गोरखपुर डॉ0 गौरव ग्रोवर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम तथा अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री कृष्ण कुमार विश्वोई पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व श्री रत्नेश कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ गोरखपुर के कुशल निर्देशन में अभियुक्तगण 1- अभिषेक भारती पुत्र अमरजीत प्रसाद उर्फ पुत्तुर निवासी बड़की पिपरही थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर उम्र करीब 23 वर्ष 2-अभियुक्त आदित्य वर्मा पुत्र शेषमणी वर्मा निवासी वार्ड नं0 11 हरिलाल चौक थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर उम्र 21 वर्ष तथा 3- दीपक कुमार उर्फ दीपू उर्फ भोलू पुत्र नेबूल निवासी बड़की पिपरही थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर उम्र 23 वर्ष के विरूद्ध गैंगेस्टर अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।
बताते चलें कि वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय मय हमराह का0 नरेन्द्र कुमार, का0 गौरव कुमार , का0 अवधेश यादव के मय गाड़ी सरकारी बोलेरो UP 32 EG2174 के रवानाशुदा रो0आम तारीखी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र विधि व्यवस्था ड्यूटी एवं वाहन चेकिंग संदिग्ध ब्यक्ति मे मामुर था कि क्षेत्र की आमजन मानस व विश्वस्त सूत्रो से यह जानकारी मिली कि 1- अभिषेक भारती पुत्र अमरजीत प्रसाद उर्फ पुत्तुर निवासी बड़की पिपरही थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर उम्र करीब 23 वर्ष का एक सक्रिय, संगठित तथा अभ्यस्त गैंग है । जबकि, 2-अभियुक्त आदित्य वर्मा पुत्र शेषमणी वर्मा निवासी वार्ड नं0 11 हरिलाल चौक थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर उम्र 21 वर्ष तथा 3- दीपक कुमार उर्फ दीपू उर्फ भोलू पुत्र नेबूल निवासी बड़की पिपरही थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर उम्र 23 वर्ष के साथ मिलकर लूट, चोरी जैंसी घटनाओं को अंजाम देते हैं अपराध में संलिप्त रहते हैं । गैंग अभिषेक भारती, अभियुक्त आदित्य वर्मा , दीपक कुमार उर्फ दीपू उर्फ भोलू उपरोक्त एक सक्रिय अपराधी हैं जो लगातार अपने भिन्न – भिन्न साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देता हैं । इनके विरुध्द थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 496/22 धारा 392 भा0दं0सं0 पंजीकृत कर विवेचना के दौरान प्रकाश मे अभियुक्तगण उपरोक्त के पास से एक अदद सोने की चेन बरामद हुआ जिसमें धारा 411/413 भादवि की बढोत्तरी करते हुए विवेचना कर धारा 392/411/413 भादवि0 में आरोप पत्र दिनांक 17.11.2022 मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है । व दिनांक 13.09.2022 को समय 19.15 बजे अनिल कुमार पुत्र स्व0 रामा बल्लभ प्रसाद निवासी बैक कालोनी म0नं0 4 सी पादरी बजार गोरखपुर की पत्नी सुधा श्रीवस्तव सव्जी लेने गयी थी सव्जी लेकर घर क पास पहुची ही थी कि दो बाईक सवार व्यक्ति पत्नी की सोने की चेन छीन कर भाग गये उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 501/22 धारा 392 भा0दं0सं0 पंजीकृत कर विवेचना के दौरान प्रकाश मे अभियुक्तगण उपरोक्त के पास से एक अदद सोने की चेन बरामद हुआ जिसमें धारा 411 भादवि की बढोत्तरी करते हुए विवेचना कर धारा 392/411 भादवि0 में आरोप पत्र दिनांक 15.11.2022 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है । तथा दिनांक 28.08.2022 को समय 18.00 बजे विजय प्रकाश राय निवासी शताब्दीपुरम नरिया टोला थाना शाहपुर गोरखपुर श्रीराम चौराहे से सव्जी लेकर अपने घर वापस आर रही थे कि उत्तर प्रदेश जल निगम के पास दो अज्ञात लड़के सोने की चेन छीन लिये उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 443/22 धारा 392 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना के दौरान प्रकाश मे अभियुक्तगण उपरोक्त के पास से एक अदद सोने की चेन बरामद हुआ । जिसमें धारा 411 भादवि की बढोत्तरी करते हुए विवेचना कर धारा 392/411 भादवि0 में आरोप पत्र दिनांक 15.11.2022 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है । इसके दहशत के कारण जनमानस का कोई भी व्यक्ति अभियोग पंजीकृत कराने व मा0 न्यायालय में गवाही देने का साहस नही कर पाता हैं । इस गिरोह की सक्रियता अन्तर्गत जनपदीय हैं । इसी उद्देश्य से इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए द्वारा उचित माध्यम से श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय गोरखपुर के पास गैंग चार्ट अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय गोरखपुर के अनुमोदन के उपरान्त उपरोक्त गैंग के विरुध्द थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 690/2023 धारा- 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है ।
अभियोग पंजीकृत कराने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम
1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर ।
2. का0 नरेन्द्र कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर ।
3. का0 गौरव कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर ।
4. का0 अवधेश यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर ।