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थाना कोतवाली पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मो0 शमीम को आजीवन कारावास व 13,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना कोतवाली पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मो0 शमीम को आजीवन कारावास व 13,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक  17.10.2023 को मा0 न्यायालय ADJ-06  द्वारा अ0सं0 40/2007 अन्तर्गत धारा 147,148,298,302 भादवि0  थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त मो0 शमीम पुत्र सफी कल्लाह  निवासी  निजामपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 13,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्य, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अंजुल चतुर्वेदी व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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