थाना बेलीपार पर पंजीकृत मारपीट कर गंभीर चोट पहुँचाने का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. रणजीत व 2. सोनमती को 05-05 वर्ष व 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक 19.10.2023 को मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) द्वितीय/ए0सी0जे0एम0 द्वारा अ0सं0 222/2008 अन्तर्गत धारा 323,504,325 भादवि0 थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त 1. रणजीत पुत्र बजरंगी 2. सोनमती पत्नी बजरंगी निवासीगण टेम्हा (बेला) थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 05-05 वर्ष व 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु APO श्री अजय कुमार त्रिपाठी, थानाध्यक्ष बेलीपार श्री पुरूषोत्तम आनन्द सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।