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थाना राजघाट पर विधि विरुद्ध जमाव कर संपत्ति को नुकसान पहुंचानें का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त परवेज परवाज को 02 वर्ष के कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना राजघाट पर विधि विरुद्ध जमाव कर संपत्ति को नुकसान पहुंचानें का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त परवेज परवाज को 02 वर्ष के कारावास व 20,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक  28.11.2023 को  मा0 न्यायालय CJM जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0स0 226/2003 धारा 143,336,427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के अभियुक्त  परवेज परवाज पुत्र सिब्ते हसन निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 02 वर्ष कारावास व  20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPO संदीप सिंह,  उ0नि0 श्री छविनाथ प्रसाद व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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