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राप्ती सभागार कैम्प कार्यालय पर नव वर्ष 2024 के तैयारियों के सम्बन्ध में गोष्ठी का आयोजन

 राप्ती सभागार कैम्प कार्यालय पर नव वर्ष 2024 के तैयारियों के सम्बन्ध में गोष्ठी का आयोजन




गूगल मीट के माध्यम से क्षेत्राधिकारी प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश


हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


गोरखपुर आज दिनांक 28.12.2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा राप्ती सभागार कैम्प कार्यालय पर नव वर्ष 2024 की तैयारियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, पुलिस अधीक्षक उत्तरी व नगर क्षेत्र के समस्त क्षेत्राधिकारीगण के साथ बैठक कर गोष्ठी की गयी । इसी दौरान गूगल मीट के माध्यम से समस्त क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को निम्नलिखित आदेश/निर्देश दिए गयें।


1. जनपद के थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों की सूचना संकलित कर चेकिंग अभियान चलाकर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये ।


2. धार्मिक स्थलों पर होने वाले आयोजनों की सूचना संकलित कर चेकिंग करने के निर्देश दिये गये।


3. आयोजनों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर आपराधिक घटनाओं जैसे लूट, छिनैती एवं महिला संबंधी अपराधों पर निगरानी एवं रोकथाम लगाने हेतु निर्देश दिये गये ।


4. शोहदों, मनबढ़ों एवं आपराधिक किस्म के लोगों पर आयोजन के दौरान सतत दृष्टि बनाये रखने एवं आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये।


5. थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले सभी गेस्ट हाउस, होटलों एवं धर्मशालाओं के चेकिंग के निर्देश दिये गये।


6. थाना क्षेत्रों में बड़े आयोजनकर्ताओं से संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारीयों को मीटिंग कर आयोजनों में मानक के अनुरुप कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये गये ।


7. यातायात पुलिस को यातायात व्यवस्था को सुचारु रुप से संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।


8. रात्रि के समय शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की ब्रीथ एनालाईजर से चेकिंग कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये ।


9. नगर क्षेत्र के समस्त थानों पर एवं मुख्य मार्गों से शहर में आने-जाने वाले रास्तों पर जीगजैग चेकिंग की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।


10. थाना क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर मोटरसाइकिल गस्त बढ़ाकर आपराधिक घटनाओं एवं महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिये गये ।


11. हुटर, सॉयरन, तेज हॉर्न का गलत प्रयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

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