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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा यातायात के सुगम संचालन के संबंध में गोष्ठी

 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा यातायात के सुगम संचालन के संबंध में गोष्ठी




हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


गोरखपुर आज दिनांक 16.12.2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में यातायात व्यवस्था के सुचारु रुप से संचालन कराने हेतु नगर क्षेत्र के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी एवं यातायात निरीक्षक/यातायात उ0नि0 के साथ गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान यातायात के सुगम संचालन हेतु विशेष रूप से निम्नलिखित आदेश/निर्देश दिये गये।


1. यातायात को सुगम बनाने के लिये संबंधित अधिकारियों के द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण न होने दिया जाये।


2. जहाँ पर भी पूर्व में अतिक्रमण हटवाया गया है, वहां पर पुनः अतिक्रमण न हो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित चौकी प्रभारी की होगी।


3. जहाँ-जहाँ पर अन्य विभागों (पी.डब्लू.डी. नगर निगम/एन. एच. आई. इत्यादि) द्वारा कार्यवाही की जानी है,


संबंधित अधिकारी/चौकी प्रभारी द्वारा समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये।


4. मुख्य चौराहों पर यातायात पुलिस/सिविल पुलिस द्वारा पीक टाईम के समय अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाकर सुगमता यातायात संचालित करवाया जाये।


5. ई-रिक्शा चालकों के विरूद्ध अभियान चलाकर उनके रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेन्स की चेकिंग की जाये


। ई-रिक्शा चालकों के गलत रजिस्ट्रेशन एवं नाबालिग चालकों के वाहनों की नियमानुसार जब्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। किसी भी दशा में नाबालिग चालकों द्वारा ई-रिक्शा न चलाया जाये।


6. भीड़भाड़ वाले इलाकों में नियमित रूप से पेट्रोलिंग की जाये जिसमें स्थानीय व्यापरियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाये। अराजक तत्वों की गतिविधियों पर सतत् दृष्टि बनायी रखी जाये।


7. समय समय पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों का सघन चेकिंग अभियान चलाया जाना सुनिश्चित किया जाये।


उक्त सभी निर्देशों का पालन पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्राधिकारी कोतवाली, क्षेत्राधिकारी कैण्ट, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के निकट पर्यवेक्षण में कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी चौकी प्रभारी/पुलिसकर्मी द्वारा उक्त कार्यों में लापरवाही बरती जाये तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

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