थाना गगहा पर पंजीकृत हत्या के प्रयास का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. पारस निषाद 2. बाल्मीकी को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 7000-7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 17.01.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 -08 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 62/1999 अन्तर्गत धारा 307,504,506 भादवि0 थाना गगहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. पारस निषाद पुत्र बुद्धु निषाद 2. बाल्मीकी पुत्र चन्द्रभान निषाद निवासीगण गडही थाना गगहा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 7000-7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री हरिनारायण यादव, ADGC श्री अभय नन्दन त्रिपाठी, रिटायर्ड उ0नि0 श्री प्रेम बहादुर सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।