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थाना पिपराईच पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश तिवारी को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना पिपराईच पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने  पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश तिवारी को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 17.01.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं  सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 345/2016 अन्तर्गत धारा 376,452,380 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त ओमप्रकाश तिवारी पुत्र सीता राम तिवारी निवासी लुहसी थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC Cr श्री रमेश चन्द पांडेय, SHO अमित शर्मा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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