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थाना पीपीगंज पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता 1.आरती देवी 2. सोना देवी को आजीवन कारावास व 7000-7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना पीपीगंज पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने  पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता 1.आरती देवी 2. सोना देवी को आजीवन कारावास व 7000-7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 24.01.2024 को मा0 न्यायालय ADJ-06 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 07/2006 अन्तर्गत धारा 302,201 भादवि थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर अभियुक्ता 1. आरती देवी पत्नी छोटेलाल 2. सोना देवी पत्नी झाडू प्रसाद उर्फ जगमोहन निवासीगण साहबगंज टोला भरोहिया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तागण को आजीवन कारावास व 7000 -7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । जिसमें ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्य, SHO पीपीगंज प्रेम पाल सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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