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थाना पीपीगंज पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुग्रीव को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना पीपीगंज पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुग्रीव को आजीवन कारावास व  20,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक  03.01.2024 को  मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोरखपुर द्वारा अ0सं0 677/2020 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर अभियुक्त सुग्रीव साहनी पुत्र हरिहर निवासी ग्राम बढया, थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त  को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु DGC श्री सौरभ श्रीवास्तव, ADGC श्री जयनाथ यादव, विवेचक उ0नि0 श्री राजेन्द्र मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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