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थाना कैण्ट पर कूटरचित दस्तावेजों द्वारा प्रतिरूपण करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त परवेज परवाज को 07 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना कैण्ट पर कूटरचित दस्तावेजों द्वारा प्रतिरूपण करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त परवेज परवाज को 07 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से यू0 पी0 चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक  07.02.2024 को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 1063/ 2018 अन्तर्गत धारा 467,469 भादवि0  थाना कैंट जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त परवेज परवाज पुत्र सिब्तेहसन निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर 07 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु SPO श्री संदीप सिंह, PO श्री प्रत्युष कुमार दूबे,  PO श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, विवेचक श्री विनोद कुमार सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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