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थाना बेलीपार पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शमशेर अली उर्फ गोलू को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 थाना बेलीपार पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शमशेर अली उर्फ गोलू को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय  में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 13.02.2024 को   मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0- 01जनपद गोरखपुर अ0सं0 389/2015 अन्तर्गत धारा 376 भादवि थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त शमशेर अली उर्फ गोलू पुत्र शाकिर अली निवासी सरया थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, ADGC श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव थानाध्यक्ष, श्री पुरुषोत्तम आनन्द सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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