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थाना चिलुआताल में घटित गैर-इरादातन हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त पवन को 08 वर्ष का कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना चिलुआताल में घटित गैर-इरादातन हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त पवन को 08 वर्ष का कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से यू0 पी0 चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक  09.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /भ्रा0नि0अधि0 कोर्ट सं0 4 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 385/2019 अन्तर्गत धारा 304 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त पवन निषाद पुत्र रामदास उर्फ खलीफा निवासी ग्राम मानबेला पतरकुईया टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 08 वर्ष सश्रम कारावास व 60,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेंद्र कुमार दुबे, ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, थानाध्यक्ष चिलुआताल श्री संजय कुमार मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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