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थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. मुरारी व 2. रामसिंह को आजीवन कारावास व 9,000-9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. मुरारी व 2. रामसिंह को आजीवन कारावास व 9,000-9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 16.02.2024 को  मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 -08 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 537/2009 अन्तर्गत धारा 302,506 भादवि0 व 25/27 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण  1. मुरारी उर्फ मृत्युंजय निषाद पुत्र रामनाथ निषाद 2. रामसिंह उर्फ राजु पुत्र कृष्णा सिंह  निवासीगण जंगल तुलसी राम विछिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये  जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व  9,000-9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री हरि नारायण यादव, ADGC श्री अभयनंदन त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक शाहपुर श्री जयंत कुमार सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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