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थाना गुलरिहा पर पंजीकृत मानव तस्करी का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता तब्बसुम को 14 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 थाना गुलरिहा पर पंजीकृत मानव तस्करी का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता तब्बसुम को 14 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.02.2024 को  मा0 न्यायालय ADJ/विशेष न्यायाधीश AC- 05 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 249/2017 अन्तर्गत धारा 370(4) भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर अभियुक्ता तब्बसुम पत्नी मोहम्मद सलीम निवासी रायगंज थाना गुलरिहा स्थाई पता खैरी थाना निबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर अपराध का दोषी पाये  जाने पर  अभियुक्ता को 14 वर्ष सश्रम कारावास व  20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु  ADGC Cr. श्री अजीत प्रताप शाही व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा श्री शशि भूषण राय थाना व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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