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माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी ने जिला परिषद सारण के सदस्यों की बुलाई बैठक

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 हम भारती न्यूज़

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार 


माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी ने जिला परिषद सारण के सदस्यों की बुलाई बैठक



बैठक में उपस्थित 43 सदस्यों का जिलाधिकारी की उपस्थिति में लिया गया हस्ताक्षर


जिला परिषद उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के संबंध में सदस्यों का लिया गया पक्ष


 जिलाधिकारी द्वारा पंचायती राज अधिनियम के सेक्शन 157 के तहत किया जायेगा आदेश पारित, उसके उपरांत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान के लिए होगी तिथि निर्धारित


21 फरवरी 2024 जिला परिषद सारण के उपाध्यक्ष के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में आज जिलाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला परिषद के सदस्यों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 47 में से कुल 43 सदस्य उपस्थित हुए।

     यह बैठक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पंचायतीराज अधिनियम के सेक्शन 157 के तहत अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव की प्रक्रिया लेकर आहुत की गई। 

    जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को इस बैठक के उद्देश्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। सभी उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर जिलाधिकारी की उपस्थिति में दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी ने उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों से अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के संदर्भ में किसी भी प्रकार की आपत्ति की जानकारी ली।

    जिलाधिकारी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में लगाये गए आरोप के मेरिट के संदर्भ में सदस्यगण अविश्वास प्रस्ताव के लिये निर्धारित की जाने वाली तिथि को आहुत बैठक में आपस में चर्चा कर सकते हैं।

    जिलाधिकारी ने कहा कि उनके स्तर से सात दिनों के अंतर्गत अंतिम आदेश पारित किया जायेगा। 

इसके उपरांत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान के लिए सक्षम स्तर से  तिथि निर्धारित की जायेगी। निर्धारित तिथि को आहुत बैठक में सदस्यगण लगाये गए आरोपों के मेरिट पर आपस में चर्चा कर सकते हैं। चर्चा के उपरांत मतदान की प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा बहुमत के आधार पर निर्णय होगा।

   बैठक में उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

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