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थाना पिपराईच पर पंजीकृत हत्या का प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त पवन को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना पिपराईच पर पंजीकृत हत्या का प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त पवन को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 19.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर  सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश,भ्र0नि0अधि0 कोर्ट सं0 -04 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 1355/2008 अन्तर्गत धारा 307 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त  पवन पुत्र श्रवण मद्धेशिया निवासी ग्राम वार्ड नं0 6 कस्बा पिपराईच थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को दोषी पाये जाने पर अभियुक्त पवन को 07 वर्ष कठोर कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे, ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, प्र0नि0 पिपराईच श्री अमित कुमार शर्मा व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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