थाना कैम्पियरगंज पर दहेज हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. रामरतन 2. बहरैची तथा अभियुक्ता 1. अनारकली 2. लीलावती 3.गुजरती व 4. मीरा को 10 वर्ष साधारण कारावास व 5,000 -5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 07.03.2024 को मा0 न्यायालय भ्र0नि0अधि0कोर्ट सं0- 05 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 741/2020 अन्तर्गत धारा 498A,304B भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त 1. रामरतन पुत्र परदेसी 2. बहरैची पुत्र रामरतन अभियुक्ता 1.अनारकली पुत्री रामरतन 2.लीलावती पुत्री रामरतन 3. गुजरती पत्नी रामरतन व 4. मीरा पुत्री रामरतन निवासीगण अलगरपुर टोला सोनटीकर थाना कैम्पीयरगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त/अभियुक्ता उपरोक्त को 10-10 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000-5,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अजीत प्रताप शाही, थानाध्यक्ष कैम्पियरगंज श्री अनूप सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।