थाना पिपराईच पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. रामू व 2. सूरज को 10-10वर्ष कारावास व 23,000-23,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 -04 जनपद गोरखपुर द्वारा आज दिनांक 30.03.2024 को मा0 न्यायालय ASJ UPSEB/गैगेस्टर एक्ट जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 400/2012 अन्तर्गत धारा 323,504,506,308,304 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1. रामू उर्फ गुड्डू यादव 2. सूरज यादव पुत्रगण महातम यादव जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष कारावास व 23,000-23,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC Cr श्री रविन्द्र सिंह, प्र0नि0 पिपराईच श्री अमित कुमार शर्मा व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।