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थाना गुलरिहा पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उमेश को आजीवन कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना गुलरिहा पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उमेश को आजीवन कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 -04  जनपद गोरखपुर द्वारा आज दिनांक 30.03.2024 को  मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 138/2019  अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना गुलरिहा  जनपद गोरखपुर अभियुक्त उमेश प्रसाद पुत्र चन्द्रिका प्रसाद निवासी कटया मल्लाह टोला थाना मुहम्मदपुर मोड़ जनपद गोपालगंज (बिहार) हा0मु0 शिवपुर सहबाजगंज थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को  आजीवन  कारावास व  20,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु DGC श्री सौरभ श्रीवास्तव, ADGC Cr श्री जयनाथ यादव, विवेचक निरीक्षक श्री मनोज कुमार राय व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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