थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. भाष्कर, 2. संजू, 3. पिन्टू को 07-07 वर्ष कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 22.03.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/EC ACT जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 526/2005 अन्तर्गत धारा 307 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. भाष्कर शर्मा पुत्र अमीर चन्द्र शर्मा निवासी चरगांवा फ्लावर मिल के पीछे थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर 2. संजू उर्फ पंकज धीर पुत्र गंगा विष्णु राम निवासी मोती पोखरा बसारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर व 3. पिन्टू पासवान पुत्र रामा पासवान निवासी चरगांवा लिटिल फ्लावर स्कूल के पास थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 वर्ष कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।। उक्त सजा को दिलाने हेतु ,एसपीपी श्री धीरेन्द्र जायसवाल , एसपीपी श्री सतीश चन्द यादव, थानाध्यक्ष चिलुआताल श्री संजय मिश्रा व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।
