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थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कृष्णानन्द को 10 वर्ष कठोर कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कृष्णानन्द को 10  वर्ष कठोर कारावास व  40,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 -04  जनपद गोरखपुर द्वारा आज दिनांक 30.03.2024 को  मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0 -01  जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 07/2016  अन्तर्गत धारा 363,366,376(2) भादवि0 थाना बड़हलगंज  जनपद गोरखपुर अभियुक्त कृष्णानन्द उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 देवनाथ निवासी कनईया थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 10  वर्ष कठोर कारावास व  40,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक बडहलगंज श्री अश्विनी पाण्डेय व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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