Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

थाना शाहपुर पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त दीपक को 22 वर्ष कठोर कारावास व 1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना शाहपुर पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त दीपक को 22 वर्ष कठोर कारावास व 1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 -04  जनपद गोरखपुर द्वारा आज दिनांक 30.03.2024 को  मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0 -02  जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 365/2021  अन्तर्गत धारा 376(2)(n) ,376(क)(ख) भादवि0 व 5L/6,5M/6 पाक्सो एक्ट  थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर अभियुक्त दीपक तिवारी उर्फ अभिषेक कुमार पुत्र शिवानन्द निवासी सीताकुण्ड थाना हल्दी जनपद बलिया  अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 22  वर्ष कठोर कारावास व  1,00,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री राम मिलन सिंह, विवेचक निरीक्षक श्री दुर्गेश कुमार सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies