थाना शाहपुर पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त दीपक को 22 वर्ष कठोर कारावास व 1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 -04 जनपद गोरखपुर द्वारा आज दिनांक 30.03.2024 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0 -02 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 365/2021 अन्तर्गत धारा 376(2)(n) ,376(क)(ख) भादवि0 व 5L/6,5M/6 पाक्सो एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर अभियुक्त दीपक तिवारी उर्फ अभिषेक कुमार पुत्र शिवानन्द निवासी सीताकुण्ड थाना हल्दी जनपद बलिया अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 22 वर्ष कठोर कारावास व 1,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री राम मिलन सिंह, विवेचक निरीक्षक श्री दुर्गेश कुमार सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।