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दहेज हत्या के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

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 दहेज हत्या के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व  50,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बलरामपुर थाना तुलसीपुर श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-


  वादी की लिखित तहरीरी सूचना कि वादी की भाँजी को विपक्षी मकसूद आलम पुत्र बदल नि0 जगदीशपुर थाना तुलसीपुर द्वारा दहेज की माँग को लेकर जान से मार देना के आधार पर  दिनांक- 06.01.2018 को थाना तुलसीपुर पर मु0अ0सं0- 03/2018 धारा-304B, 498A भा0द0वि0 व 4 डी0पी0 एक्ट बनाम मकसूद आलम पुत्र बदल नि0 जगदीशपुर थाना तुलसीपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की  विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर श्री योगेन्द्र कृष्ण नरायण द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्रनाथ, जिला शासकीय अधिवक्ता (Cr) श्री कुलदीप सिंह  एवं थाना तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त मकसूद आलम उपरोक्त को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध मे 10 वर्ष का कठोर कारावास व  50,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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