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थाना खोराबार पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अशोक को आजीवन सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना खोराबार पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अशोक को आजीवन  सश्रम कारावास व  20,000  रुपये  के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को  मा0 न्यायालय ADJ,SC/ST ACT कोर्ट जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 617/1997  अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र फेकू प्रसाद निवासी खोराबार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को  आजीवन  सश्रम कारावास व  20,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अमित कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक खोराबार श्री विजय कुमार सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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