थाना खजनी पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त आलोपी को आजीवन कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 8/NDPS ACT जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 417/1996 अन्तर्गत धारा 147,149,302 भादवि0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर अभियुक्त आलोपी पाण्डेय पुत्र श्यामनारायण पाण्डेय निवासी भीटी खोरिया थाना खजनी जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अभय नंदन त्रिपाठी, ADGC श्री हरिनारायण यादव, थानाध्यक्ष खजनी श्री गौरव राय कन्नौजिया व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।