थाना चौरी चौरा पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जफरूद्दीन को आजीवन सश्रम कारावास व 75,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 29.02.2024 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0- 03 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0स 561/2016 धारा 323,504,506 ,376 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)v sc/st act थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त जफरूद्दीन पुत्र स्व0 बसल्ली निवासी डुमरी खास मेहदीपुर टोला थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन सश्रम कारावास व 75,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC Cr. श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, SPP श्री उमेश मिश्रा, थानाध्यक्ष चौरी चौरा श्री आशीष कुमार सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।