पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना छावनी द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व रुपये 20,000/- के अर्थदंड की हुई सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना छावनी वादी द्वारा थाना छावनी पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 15.09.2020 को समय शाम 5.00 बजे के लगभग सूरज, पूजा, अमन पुत्र हरिश्चन्द्र व सरिता पत्नी हरिश्चन्द्र व कलावती देवी पत्नी महेन्द्र प्रसाद व स्वंय हरिश्चन्द्र पुत्र अम्बिका प्रासाद पाण्डेय एक राय होकर हाथ में सब्बल, सरिया लेकर हमारे घर पर चढ़ गये व माँ बहन की भद्दी गाली देने लगे, जब मेरी पत्नी सुशीला देवी ने मना किया, तो सूरज ने सब्बल से हमारी पत्नी सुशीला देवी के सिर में जान लेवा घातक प्रहार किया, जिससे मेरी पत्नी के सिर में 3 इंच का गहरा घाव हो गया व नाक से खून बहने लगा, जब मेरी पत्नी जमीन पर गिर गई, तो उसे लातों मूक्कों से सभी लोग मारे-पीटे। सभी मुल्जिम जान से मारने की धमकी देते हुये वहाँ से भाग गयें। मेरी पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। इसके संबंध में थाना छावनी पर मु0अ0सं0 234/2020 धारा 147,148,323,504,506,,302 IPC पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 29.03.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम बस्ती द्वारा अभियुक्त हरिश्चन्द्र पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासी ग्राम देवखर थाना छावनी जनपद बस्ती को उसके जुर्म के लिए आजीवन कारावास व रुपये 20,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई तथा अभियुक्त सूरज को 06 माह के प्रोबेशन पर मुक्त किया गया तथा शेष सभी को दोषमुक्त किया गया ।
अभियुक्त का विवरण-
हरिश्चन्द्र पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासी ग्राम देवखर थाना छावनी जनपद बस्ती |