पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कप्तानगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उपहति कारित करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास व 22,000 रूपये अर्थदण्ड की हुई सजा-
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना कप्तानगंज वादी बाबुराम यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी मदनपुरा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती द्वारा दिनांक 28.04.2015 को थाना कप्तानगंज पर लिखित प्रा0 पत्र दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी पर जानलेवा हमला की गई । इस शिकायत पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 507A/2015 धारा 323/325/427/504 भा0द0वि0 बनाम 1.जयकरन यादव पुत्र रामभरोसे यादव 2. रोहित यादव पुत्र जयकरन यादव 3.मोहित यादव पुत्र जयकरन यादव 4.राजकुमारी पत्नी जयकरन निवासीगण थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती के विरुद्धे पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक श्री मु0 रफीक खां थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए अंतर्गत धारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कप्तानगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 28.03.2024 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0 द्वितीय बस्ती द्वारा अभियुक्तों को उसके जुर्म के लिए 03 वर्ष कारावास व 22000 रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
अभियुक्तगण का विवरण-
1.जयकरन यादव पुत्र रामभरोसे यादव 2. रोहित यादव पुत्र जयकरन यादव 3.मोहित यादव पुत्र जयकरन यादव 4.राजकुमारी पत्नी जयकरन निवासीगण थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती
सजा-
03 वर्ष कारावास व 22000 रूपये अर्थदण्ड की हुई सजा