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पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कप्तानगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास व 252000 रूपये अर्थदण्ड की हुई सजा-

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 पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कप्तानगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जानलेवा हमला करने वाले  अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास व 252000 रूपये अर्थदण्ड की हुई सजा-



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास रिपोर्ट


बस्ती थाना कप्तानगंज वादी रोहित कुमार पुत्र जयकरन यादव निवासी मदनपुरा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती द्वारा दिनांक 27.04.2015 को थाना कप्तानगंज पर लिखित प्रा0 पत्र दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी पर जानलेवा हमला की गई । इस शिकायत पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 507/2015 धारा 147/308/325/452/504/506 भा0द0वि0 बनाम  1.बाबुराम पुत्र रामकरन 2.रामचन्द्र पुत्र हनन 3.रामललीत पुत्र हनन 4. यादराम पुत्र हनन5.रामप्रसाद पुत्र रामललीत 6.दुर्गा पुत्र रामचन्द्र  7.सुनील पुत्र राम ललीत यादव  8.शकुंत्ला पत्नी बाबुराम 9.जुगरा पत्नी रामचन्द्र 10.तेजना पत्नी राम ललीत 11.संगीता पुत्री यादराम 12.सोनु पुत्र यादराम (विदेश में है) निवासीगण थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती के विरुद्धे  पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक श्री एम0 आर खान थाना हरैया जनपद बस्ती द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए अंतर्गत धारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

 

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कप्तानगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 28.03.2024 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0 द्वितीय बस्ती द्वारा अभियुक्तों को उसके जुर्म के लिए 05 वर्ष कारावास व 252000 रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।

 

 अभियुक्तगण का विवरण-

1.बाबुराम पुत्र रामकरन 2.रामचन्द्र पुत्र हनन 3.रामललीत पुत्र हनन 4. यादराम पुत्र हनन5.रामप्रसाद पुत्र रामललीत 6.दुर्गा पुत्र रामचन्द्र  7.सुनील पुत्र राम ललीत यादव  8.शकुंत्ला पत्नी बाबुराम 9.जुगरा पत्नी रामचन्द्र 10.तेजना पत्नी राम ललीत 11.संगीता पुत्री यादराम 12.सोनु पुत्र यादराम (विदेश में है) निवासीगण थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती  

सजा-

05 वर्ष कारावास व 252000 रूपये अर्थदण्ड की हुई सजा

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