श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा लालगंज पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपने सगे भाई का गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 13,000/- के अर्थदंड की हुई सजा-
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना लालगंज वादी द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर दिनांक 12.06.2018 को थाना लालगंज पर मु0अ0स0-224/2018 धारा 308,323,325,504 IPC बनाम 1.बबुन्ने पुत्र चन्द्रबली निवासी माधोपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक-30.03.2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एम0पी0/एम0एल0ए0) /सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती द्वारा अभियुक्त 1.बबुन्ने पुत्र चन्द्रबली निवासी माधोपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 13,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।
अभियुक्त का विवरण-
1.बबुन्ने पुत्र चन्द्रबली निवासी माधोपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती।
सजा-
07 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 13,000/- के अर्थदंड की सजा।