“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा हरैया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या करने से संबंधित 03 अभियुक्तों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को रुपये 14,000/- के अर्थदंड की हुई सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना हरैया वादी द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर दिनांक 15.10.2008 को थाना हरैया पर मु0अ0स0-834/2008 धारा 304,323,504,506 IPC बनाम 1.छाडू पुत्र बहोरे 2. सुनील पुत्र छाडू 3. कलावती पत्नी छाडू निवासीगण पूरे बेचू थाना हरैया जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना हरैया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक-30.03.2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एम0पी0/एम0एल0ए0) /सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती द्वारा अभियुक्त 1.छाडू पुत्र बहोरे 2. सुनील पुत्र छाडू 3. कलावती पत्नी छाडू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को रुपये 14,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।
अभियुक्त का विवरण-
1.छाडू पुत्र बहोरे 2. सुनील पुत्र छाडू 3. कलावती पत्नी छाडू निवासीगण पूरे बेचू थाना हरैया जनपद बस्ती।
सजा-
10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को रुपये 14,000/- के अर्थदंड की सजा।