श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा छावनी पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व रुपये 22,000/- के अर्थदंड की हुई सजा-
बस्ती थाना छावनी वादी द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर दिनांक 20.04.2021 को थाना छावनी पर मु0अ0स0-124/2021 धारा 324,307,302 IPC व 128/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1.दीपक सिंह पुत्र जीतेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम होलिया जोत, खेसुआ थाना छावनी जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक-30.03.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम, बस्ती द्वारा अभियुक्त दीपक सिंह पुत्र जीतेन्द्र बहादुर सिंह को आजीवन कारावास व रुपये 20,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।
अभियुक्त का विवरण-
1.दीपक सिंह पुत्र जीतेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम होलिया जोत, खेसुआ थाना छावनी जनपद बस्ती।
सजा-
आजीवन कारावास व रुपये 22,000/- के अर्थदंड की सजा।