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थाना खजनी पर पंजीकृत हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त पिताम्बर को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 48,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना खजनी पर पंजीकृत हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त  पिताम्बर को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 48,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एण्ड पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0 -03  जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 388/2016  अन्तर्गत धारा 363,506,307 भादवि0 व 5/6  पाक्सो एक्ट थाना खजनी   जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त पिताम्बर यादव पुत्र रामचन्दर यादव निवासी पुरासपार थाना खजनी जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त पिताम्बर को आजीवन  कारावास व 48,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, SPP श्री उमेश मिश्रा, थानाध्यक्ष श्री गौरव राय कन्नौजिया व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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