जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट/गाली-गलौज करने वाले 02 अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 8000-8000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बलरामपुर श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में
दिनांक-30.04.2012 को वादी की लिखित तहरीरी सूचना कि विपक्षी गण द्वारा एक राय होकर जातिसूचक गाली गलौज व मारपीट करने के आधार पर विपक्षी गण 1. हामिद पुत्र यूसुफ 2. सुबराती पुत्र यूसुफ नि0 महमूद नगर थाना कोतवाली उतरौला बलरामपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0- 395/2012 धारा- 323/149,452, 504, 506 भा0द0वि0 व 3(I)X एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी उतरौला श्री सालिकराम रत्नाकर द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्रनाथ, विशेष लोक अभियोजक रणधीर सिंह एवं थाना कोतवाली उतरौला पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय ASJ/SPL SC/ST एक्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्तगण 1. हामिद 2. सुबराती उपरोक्त को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 8000-8000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।