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मारकर गंभीर रुप से घायल कर देने के आरोप में 02 अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा 04-04 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 25000-25000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

 मारकर गंभीर रुप से घायल कर देने के आरोप में 02 अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा 04-04 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 25000-25000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी



बलरामपुर थाना ललिया श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक-27.05.2013 को वादी की लिखित तहरीरी सूचना कि विपक्षी गण द्वारा एक राय होकर मारकर गंभीर रुप से घायल कर देने के आधार पर विपक्षी गण 1. अमिरका प्रसाद वर्मा पुत्र महराजदीन वर्मा 2. रिंकू वर्मा पुत्र महराजदीन वर्मा नि0 मनवारिया थाना ललिया बलरामपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0- 290/13 धारा- 308, 323, 325, 504 भा0द0वि0 पजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 के0एन0 सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्रनाथ, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री नवीन कुमार तिवारी  एवं ललिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय ASJ प्रथम द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्तगण  1. अमिरका प्रसाद वर्मा 2. रिंकू वर्मा उपरोक्त को 04-04 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 25000-25000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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