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हत्या के 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा कठोर आजीवन कारावास व 40,000-40000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

 हत्या के 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा कठोर आजीवन कारावास व  40,000-40000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बलरामपुर थाना कोतवाली देहात श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादिनी की लिखित तहरीरी सूचना कि वादिनी के पुत्र को विपक्षीगण 1. बब्लू उर्फ अरुण कुमार पुत्र रामसागर 2. लल्लू उर्फ तरुण कुमार पुत्र रामसागर 3. रामसागर पुत्र भगवती प्रसाद नि0गण गंगा पुर थाना कोतवाली देहात बलरामपुर द्वारा मारकर छिपा देने के आधार पर दिनांक- 19.08.2010  को थाना कोतवाली उतरौला पर मु0अ0सं0- 484/2010 धारा-302/201 भा0द0वि0 बनाम 1. बब्लू उर्फ अरुण कुमार पुत्र रामसागर 2. लल्लू उर्फ तरुण कुमार पुत्र रामसागर 3. रामसागर पुत्र भगवती प्रसाद नि0गण गंगा पुर थाना कोतवाली देहात बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की  विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री वंशराज द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्रनाथ, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री नवीन कुमार तिवारी  एवं थाना कोतवाली उतरौला पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त गण 1. बब्लू उर्फ अरुण कुमार  2. लल्लू उर्फ तरुण कुमार  3. रामसागर उपरोक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध मे प्रत्येक को कठोर आजीवन कारावास व 40000-40000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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