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चोरी के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा एक माह का कारावास की सजा सुनाई गई

 चोरी के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा एक माह का कारावास की सजा सुनाई गई



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बलरामपुर थाना हरैया श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-


थाना हरैया क्षेत्र में दिहाड़े ताला तोड़कर 01 अदद 12 बोर बंदूक चोरी करने के अभियुक्त राधिका पुत्र रामदुलारे नि0 अतरपरी थाना हरैया को गिरफ्तार किया गया व  बरामदगी के आधार पर थाना हरैया पर मु0अ0सं0 79/1996 धारा380/411/454 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । 

  अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री आशुतोष शर्मा द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री सर्वेन्द्र नाथ व APO श्री जितेन्द्र भारती एवं थाना हरैया पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय CJSD/ ACJM बलरामपुर द्वारा धारा 380/411/454 भा0द0वि0  में अभियुक्त राधिका उपरोक्त को 01 माह का कारावास की सजा सुनाई गयी।

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