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फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की अर्जी खारिज, सरेंडर करने का आदेश

 फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की अर्जी खारिज, सरेंडर करने का आदेश



यूपी के पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कुर्की से बचने के लिए दाखिल उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए समर्पण का आदेश दिया


हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


महराजगंज फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की होली बेरंग हो गई है। हाईकोर्ट ने कुर्की के खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने समर्पण करने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


बता दें कि व्यापारी के बेटे के अपहरण मामले में बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया था कुर्की का आदेश।

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